नैनीताल। हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन के चलते आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए खनन पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने खनन के 160 पट्टा धारकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध खनन में लगीं 124 पोकलैंड व जेसीबी मशीनें सीज कर दी गई हैं। कांडा तहसील के प्रभावित क्षेत्र में अवैध खनन से ग्रामीणों को होने वाले नुकसान का मुआवजा सरकार की ओर से दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा अवैध खननकर्ताओं से
वसूलना चाहिए। कोर्ट कमिश्नर ने क्षेत्र के ग्रामीणों के कुछ दस्तावेज व शिकायती पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए। इसमें ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने खनन पट्टाधारकों को खड़िया खनन की एनओसी नहीं दी थी। फर्जी तरीके से उनकी एनओसी बना ली गई।
इस मामले में हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिला और पुलिस प्रशासन के साथ ही खनन व उद्योग विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: यहाँ पति ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या
उत्तराखंड: सीएम धामी की पहल रंग लाई, केदारनाथ से 1000 किलो प्लास्टिक साफ
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) तेज रफ्तार का कहर: कार की टक्कर से ट्रैक्टर दो टुकड़ों में बटा
उत्तराखंड: हिंदू नाम की आड़ में रह रहा था बांग्लादेशी रहमान, पुलिस ने दबोचा
उत्तराखंड: धामी कैबिनेट में 18 प्रस्ताव मंजूर, हर फैसला आपके काम का…जानिए पूरी डिटेल
उत्तराखंड: पति ने ही तोड़ा भरोसा! देवर संग मिलकर किया पत्नी के साथ घिनौना कांड
देहरादून :(बड़ी खबर) धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पर लगी मुहर
उत्तराखंड: जौलीग्रांट से दो धाम के लिए हेली सेवा शुरू
उत्तराखंड: यहां स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार
उत्तराखंड:(Job Alert) स्टेनोग्राफर के 731 पदों पर अवसर 
