high cort uttarakhand

नैनीताल- हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जारी किया कारण बताओ नोटिस

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 की आपदा में बही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा स्थापित करने के अपने आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार से अवमानना की कार्यवाही करने का सवाल किया है ।

यह भी पढ़ें👉 हल्द्वानी- अमित हत्याकांड अपडेट, अब इस एंगल पर जांच कर रही हल्द्वानी पुलिस


आज उच्च न्यायालय में वर्ष 2013 में केदारनाथ मंदिर के समीप बनी आदि गुरु शंकराचार्य की बह गई समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर सुनवाई हुई । दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में दिए आदेशों की अवहेलना पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि के.मलिमथ और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खडीपीठ ने मामले को सुना । उच्च न्यायालय ने अपने 10 अक्टूबर 2018 को एक वर्ष में समाधि के पुनर्निर्माण का आदेश का पालन नहीं करने पर सुनवाई की । खंडपीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ(सो कॉज)नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी 2021 को होगी।

यह भी पढ़ें 👉  गल्ले तोड़े, नकदी उड़ाई और AC आउटर ले गए...हल्द्वानी में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: बिंदुखत्ता में हजारों ग्रामीणों का शक्ति प्रदर्शन, लालकुआं की सड़कों पर गूंजा नारा...अधिसूचना चाहिए, आश्वासन नहीं

यह भी पढ़ें👉उत्तराखंड- पहाड़ के इस इलाके में बेकाबू हुआ कोरोना, लगा 48 घंटे का लॉकडाउन

यह भी पढ़ें👉देहरादून- युवाओं के लिए अच्छी खबर नए साल में समूह ‘ग’ के इतने हजार पदों पर होगी भर्ती

यह भी पढ़ें👉 देहरादून- अगर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े गए, तो समझो गए काम से

ADVERTISEMENTS
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें