धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पहाड़, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को लेकर कई अहम निर्णय

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन और पंचायत व्यवस्था से जुड़े 16 बड़े निर्णय लिए।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

1- चकबंदी नीति 2026 को मंजूरी
पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी नीति लागू होगी। प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गांवों का लक्ष्य तय किया गया है। गांव के 75 प्रतिशत लोगों की सहमति पर चकबंदी समिति बनेगी। डिजिटल नक्शों का उपयोग होगा और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 120 दिन की समय सीमा तय की गई है।

2- समीक्षा अधिकारी भर्ती नियमावली में बदलाव
अब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए 8 हजार की-डिप्रेशन प्रति घंटा टाइपिंग स्पीड जरूरी होगी। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज और इंटरनेट का ज्ञान अनिवार्य किया गया है।

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3- सगंध पौधा केंद्र का बदला नाम
सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी एंड एरोमैटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट किया गया।

4- न्याय विभाग में नए पद सृजित
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद रजिस्ट्रार न्यायालय और केस मैनेजर के पद सृजित करने को मंजूरी मिली।

5- मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया आसान
अब संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। चयन सचिव स्तर पर किया जाएगा।

6- चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन
निदेशालय में पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई। कई नए पद भी सृजित किए गए हैं।

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7- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज कर्मचारियों को राहत
राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 277 संविदा और दैनिक वेतन कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा।

8- लैब टेक्नीशियन संवर्ग का पुनर्गठन
आईपीएचएस मानकों के अनुसार 345 पदों को मंजूरी दी गई है।

9- महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में नए पद
कॉलेज के संचालन के लिए प्रधानाचार्य सहित 16 पद सृजित किए गए।

10- लघु जल विद्युत नीति में संशोधन
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को शून्य करने और परियोजनाओं की समयसीमा तय करने को मंजूरी दी गई।

11- ऊर्जा विभाग नियमावली में संशोधन
तीनों निगमों में निदेशक चयन प्रक्रिया से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया।

12- अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए नई नियमावली
मान्यता, नवीनीकरण और अन्य प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी।

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13- पंचायत भवन निर्माण बजट दोगुना
पंचायत भवन निर्माण के लिए राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई।

14- विधानसभा विशेष सत्र का सत्रावसान मंजूर
उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2026 के विशेष सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान मंजूर किया गया।

15- विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नए पद
एफएसएल विभाग में 15 नए पद सृजित किए गए हैं।

16- होमस्टे नियमों में बड़ा बदलाव
होमस्टे में कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन फीस जमा होने पर रिन्यूअल स्वतः मान्य होगा।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिलेगी।

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