नैनीताल : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार की कोर्ट ने युवती की फोटो और वाट्सअप चैट लड़के वालों को भेजकर शादी तुड़वाने, सामाजिक बदनामी कराने के मामले में आरोपित को आइटी एक्ट के अंतर्गत चार साल सश्रम कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम में से 46 हजार युवती के वादी पिता को दिए जाएंगे।
अभियोजन अधिकारी श्रद्धा रावत के अनुसार 12 जून 2021 को लालकुआं निवासी रतन ने कोतवाली लालकुआं में आरोपित विशाल शर्मा निवासी पश्चिमी राजीव नगर, बंगाली कालोनी, लालकुआं के विरुद्ध तहरीर दी थी। जिसके आधार पर उसके विरुद्ध आइटी एवट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
जिसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के अनुसार वादी के पड़ोसी विशाल ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती फोटो खींचे थे। फोटो को आधार बनाकर उसकी बेटी को डराने धमकाने के साथ पैसे की मांग करता था। उसकी बात नहीं मानने पर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता था। इस बीच बेटी का विवाह रुद्रपुर निवासी युवक के साथ तय कर दिया। विवाह की सारी तैयारी कर ली, सब जगह एडवांस दे दिया। शादी 12 अगस्त 2021 तय थी, रिश्तेदारों में निमंत्रण पत्र भी भेज दिए गए तो इसी बीच आरोपित विशाल में कहीं से लड़के पक्ष का मोबाइल नंबर लेकर विवाह तुड़वाने के लिए बेटी के फोटो व फोन पर किए गए मैसेज लड़के वालों को भेज दिए। जिससे उसकी बेटी के साथ लड़के वालों ने विवाह करने से मना कर दिया।

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