नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर का सौंदर्याकरण व सड़क चौड़ीकरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रभावित पक्षकारों से कहा है कि अगर वे इससे प्रभावित हैं तो अपना पक्ष संबंधित न्यायालय या फोरम में रखें। याचिका निस्तारित होने के बाद माना जा रहा है कि हल्द्वानी शहर के सौंदर्याकरण, सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है।
हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 29 दिसंबर 2023 से यह कार्रवाई शुरू हुई जिसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है, जिसके कारण मंगल पड़ाव और नैनीताल बरेली बस अड्डा अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है। इसकी वजह से हर जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा कि जिला प्रशासन की ओर से चौड़ीकरण की जद में आ रही सरकारी संपत्तियों को तो हटा दिया गया। लेकिन निजी भूमि में बने होटलों और दुकानदारों को महज नोटिस जारी कर फॉर्मेलिटी की गई है।

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