हल्द्वानी -(बड़ी खबर) सावधान! इस तारीख से हटेगा पूरा अतिक्रमण

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

हल्द्वानी – कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में प्राप्त विभिन्न शिकायतों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अनतर्गत कार्यवाही के लिये यातायात सुगम करने के लिये तथा जन स्वास्थ के लिये उचित व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 292,293,294,295,296 एंव अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन निग्न आदेश जारी किये जाते है।

दिनांक 29.12.2023 से सम्पूर्ण बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया जायेगा जिसके दृष्टिगत उक्त क्षेत्र के भवन स्वामियों / व्यवसायियों से निम्न अपेक्षा की जाती है-

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) इस तारीख तक होगा गौला और नंधौर नदी में खनन

1- सडक, नाली, फुटपाथ से अपना सामान / अतिक्रमण हटा ले।

2- राजकीय सम्पत्तियों एंव मार्गो से अतिक्रमण हटा लें।

3- नालियों/फुटपाथ पर बढ़ायें गये छज्जें हटा ले।

4- सार्वजनिक मार्ग एंव मार्गो के किनारे सरकारी भूमि पर बने खोखें फड आदि को स्व्यं हटा ले यदि व्यवसायीं वैन्डिंग

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी, इस दिन कोर्ट सुनाएगी फैसला

कार्ड धारी है तो ठेले पर फेरी लगाते हुए व्यवसाय करें ।

5-अपनी दुकान की छत के फंट पर स्वंय के व्यवसाय के प्रचार हेतु लगी प्रचार सामग्री के अतिरिक्त अन्य प्रचार सामग्री/बोर्ड हटा ले।

6- सम्पूर्ण बाजार क्षेत्र में पूर्व में चिन्हित एंव रोड चौडीकरण के लिये आवश्यक सीमा तक अपने अवैध निर्माण / बिना भूस्वामित्य एंव बिना स्वीकृत मानचिन्त्र के निर्मित निर्माण को ध्वस्त कर दे। के प्रातः ॥बजे

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन, कई यात्री फंसे

उपरोक्त का अनुपालन न करने पर दिनांक 29.12.2023, से अतिक्रमण हटाओं अभियान के दौरान ध्यस्तीकरण की कार्यवाही में होने वाली क्षति का उत्तरदायित्व संबधित सम्पत्ति के स्वामी का होगा।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments