देहरादून-(काम की खबर) 31 जुलाई तक भरवालें रिटर्न, वरना देना होगा जुर्माना

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

देहरादून– वित्तीय वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है इसके पश्चात आईटीआर दाखिल करने वाले से आयकर विभाग जुर्माना वसूलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) इस भर्ती परीक्षा की आई Update

दरअसल आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई के बाद 5 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं को ₹5000 जबकि इससे कम आय वाले करदाताओं को ₹1000 जुर्माना देना होगा आयकर विभाग ने करदाताओं को जल्द आरटीआर फाइल करने के लिए कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) यहां नए DM ने किया ताबड़तोड़ निरीक्षण

दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी तक निर्धारित तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। संभवत इस बार तिथि ना बढ़े लिहाजा 31 जुलाई से पूर्व आइटीआर रिटर्न भरा जाना आवश्यक है। रिटर्न भरने के 30 दिन बाद आइटीआर को कराना होगा ई वेरीफाई।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें