देहरादून- राज्य में आउट सोर्स से कार्य कर रहे कर्मचारी और हजारों उपनल कर्मचारी तथा संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ की उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ने का मौका मिलने जा रहा है विभागों और उनके कर्मचारियों की आपसी सहमति के बाद 3 मार्च तक योजना से जुड़ने के लिए आवेदन किया जा सकेगा दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ पेंशन के लिए 15000 वेतन सीमा को हटा दिया है।
अब कर्मचारी अपनी पूरे वेतन पर ईपीएफ पेंशन लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए विभाग और कर्मचारियों की सहमति जरूरी है। फिलहाल ई एफ ओ मुख्य कार्यालय के रीजनल पीएफ कमिश्नर पेंशन अपराजिता की ओर से सभी जोनल और रीजनल अधिकारियों को इसके आदेश दिए गए हैं। दरअसल राज्य में उपनल के 22000 से अधिक कर्मचारी हैं जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं इस योजना से सभी उच्च पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे।

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