मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी व जनपदों से प्राप्त आवेदनों के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(3) एवं (5) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित प्रवक्ताओं का उनके अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है:-


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