- उत्तराखंड: बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम।
Dehradun News- (नितेश बिष्ट) राज्य में स्कूली बच्चों के लिए अक्टूबर के बाद से नई स्कूल बस या लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में फायर अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही विभाग का आदेश है कि फायर अलार्म सिस्टम के बिना आरटीओ कार्यालय में किसी भी बस का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। आपको बता दे स्कूल बसों और लंबी दूरी पर चलने वाली बसों में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं जिस में आग लगने पर बड़े पैमाने पर जनहानि होती है।
इसको देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्कूल बसों में फायर अलार्म सिस्टम और सप्रेशन सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल वाहनों के इंजन वाले हिस्से से निकलने वाली आग की पहचान के लिए अलार्म और सप्रेशन सिस्टम की व्यवस्था है। वाहन उद्योग मानक 135 के अनुसार इंजन में आग लगने की स्थिति में यह सिस्टम सतर्क कर देता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना हैं कि टाइप-3 बसों और स्कूल बसों के भीतर यात्रियों के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है। टाइप – 3 बसें लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। अब एक अक्तूबर या इसके बाद आने वाली नई बसों, स्कूल बसों में अग्नि सुरक्षा उपाय करने अनिवार्य होंगे।
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