देहरादून -(बड़ी खबर) सरकारी विभागों में 6 महीने तक हड़ताल में प्रतिबंध

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966

(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) DM सविन बंसल के पहुंची बुजुर्ग महिला, शिकायत के बाद तत्काल मिला न्याय, अवैध फैक्ट्री सील
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: यहां घास काट रही महिला पर भालू ने किया हमला, बुरी तरह हुई घायल, हायर सेंटर रेफर

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) CITY मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी, हुई यह कार्यवाही
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments