देहरादून: “उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 2017” के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24X7 की अवधि खुले रखने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों में दिन एवं रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति दी गयी है।
वर्तमान में नव वर्ष 2025 के आगमन-अवसर पर अन्य राज्यों से भारी मात्र में पर्यटक उत्तराखण्ड राज्य में आ रहे हैं अतः पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि के मालिकों से अपील है, कि श्रम विभाग के उक्त कानून के अन्तर्गत अपने-अपने रेस्टोरेन्ट, होटल एवं ढाबा आदि को 24X7 की अवधि में खुला रखने का कष्ट करें।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



रुद्रपुर: रेनबो पब्लिक स्कूल की छात्रा कनक पाण्डेय ने 12वीं विज्ञान वर्ग में हासिल किए 87 प्रतिशत अंक
हल्द्वानी: 97.6 प्रतिशत अंक हासिल कर बिपाषा पौड़ियाल ने बढ़ाया क्षेत्र का मान
उत्तराखंड में जनगणना कार्य की रफ्तार से केंद्र संतुष्ट
उत्तराखंड में इस तारीख से शुरू होगा वोटर वेरिफिकेशन अभियान
उत्तराखंड: ईंधन बचाओ अभियान में पैदल कार्यालय पहुंचे CDO अरविंद पांडे
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने 307 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
उत्तराखंड: यूसीसी लागू होते ही यहाँदर्ज हुआ पहला हलाला मामला
रामनगर-देहरादून ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट, रेलवे बोर्ड ने तय किए दो दिन
उत्तराखंड: यहाँ लकड़ी के मकान में लगी भीषण आग
हल्द्वानी : (बड़ी खबर) खाली पाइप लाइन और पानी की बूद बूद को तरसे लोग, आंदोलन की अंतिम चेतावनी 
