विषय- राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये संबंधी पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 01 जून, 2023 में संशोधन के संबंध में।
राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला एवं पुरुष) सरकारी सेवकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का “बाल्य देखभाल अवकाश” (Child Care Leave) कतिपय शर्तों के अधीन शासनादेश सं0-126942/XXVII (7)/ई0-19943/2022, दिनांक 01 जून, 2023 एवं शासनादेश सं०-188599/XXVII(7)/ई0-19943/2022, दिनांक 08 फरवरी, 2024 द्वारा अनुमन्य किया गया है।
2- शासनादेश दिनांक 01 जून, 2023 के बिन्दु संख्या (iv) में अंकित प्रावधानानुरूप, “बाल्य देखभाल अवकाश, उपार्जित अवकाश की भांति स्वीकृत किया जायेगा तथा उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश खाता रखा जाएगा। बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।” इसी शासनादेश के बिन्दु संख्या- (v) में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जाना अंकित किया गया है।
3- इस संबंध में अवकाश स्वीकृति संबंधी प्रकिया का सरलीकरण करते हुए सम्यक् विचारोपरांत शासनादेश संख्या-126942/XXVII (7)/ई0-19943/2022, दिनांक 01 जून, 2023 के बिन्दु संख्या (v) में अंकित “नियुक्ति प्राधिकारी’ शब्दों को विलोपित करते हुए उक्त बिन्दु को निम्नानुसार प्रतिस्थापित / संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
“जनहित एवं कार्यालय के प्रशासकीय कार्यों के सुचारू सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए, किसी कार्मिक को एक बार में 05 दिनों से कम अवधि एवं 120 दिनों से अधिक अवधि का, “बाल्य देखभाल अवकाश” स्वीकृत नहीं किया जायेगा।” उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा “बाल्य देखभाल अवकाश” स्वीकृत किया जा सकेगा।
4- पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-126942/XXVII (7)/ई0-19943/2022, दिनांक 01 जून, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।


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