देहरादून :(बड़ी खबर) सरकारी कर्मचारियों के विवाह का UCC पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण करने के निर्देश

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  • राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत समस्त विवाहित कार्मिकों के विवाह का UCC पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु।

कृपया उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सभी नागरिकों, जिनका विवाह दिनांक 26.03.2010 के पश्चात् हुआ है, के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य को युद्धस्तर पर पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे है:-

  1. समान नागरिक संहिता हेतु नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से आख्या सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
  2. प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा एक नोडल अधि कारी नामित किया जाए, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सु. निश्चित कराएगा।
  3. सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का UCC पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं।
  4. सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाए।
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UCC पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए.. उत्तराखण्ड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वे निदेशक, आई.टी.डी.ए. से तत्काल समन्वय स्थापित करें।

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अतः समस्त जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो और साप्ताहिक प्रगति आख्या सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।

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