देहरादून। बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इससे प्राइमरी स्कूलों में 2100 सहायक अध्यापकों और 550 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यह संशोधन उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में गुणवत्ता, समावेशन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसमें एनआईओएस से सेवारत डीएलएड करने वालों को भी प्राथमिक शिक्षक
भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। संशोधित नियमावली में 2017 से 2019 के एनआईओएस से सेवारत डीएलएड शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें भी सहायक अध्यापक 2100 पदों पर भर्ती होने का मौका मिलेगा। नियमावली में पहली बार सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद को शामिल किया गया है।
भारतीय पुनर्वास परिषद-आरसीआई से मान्यताप्राप्त शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों लिए 550 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।

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