कार्यरत अस्थायी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर – मुख्यसचिव
मुख्य सचिव ने कहा शासनादेश का आशय भविष्य में रिक्त होने वाले पदों से है
सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभरित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से, इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यसचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि, इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है।
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभरित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक संबंधित ताजा शासनादेश का, इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि, भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भतिर्यों पर होगा, पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून: धामी सरकार की बड़ी सौगात, मात्र 3 लाख रुपये में मिलेगा आधुनिक फ्लैट
हल्द्वानी : लालकुआं की ग्रामीण सड़कों के लिए 372.42 लाख मंजूर
उत्तराखंड: कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मचा हड़कंप, अंदर मिला फैक्ट्री कर्मचारी का शव
उत्तराखंड: बेटी को लगातार कर रहा था परेशान, मां पहुंची पुलिस के पास
उत्तराखंड : 5 साल की बच्ची हुई लापता, घंटों बाद मिली ऐसी हालत में कि मच गया हड़कंप
हल्द्वानी : अंधेरे में दीवार फांदकर करता था ऐसी शर्मनाक हरकत, हल्द्वानी पुलिस ने पकड़ा, कौन है ये…सनकी आदमी
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण Update
हरिद्वार में जिला खनन अधिकारी पर कार्रवाई, काजिम रजा हटाए गए
हल्द्वानी : धर्म के नाम पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार 

