देहरादून :(बड़ी खबर) लोक सेवकों के वार्षिक ट्रांसफर को लेकर आया एक और आदेश

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु समय सारिणी के संबंध में

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026 E-20917, दिनांक 06.04.2026 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उक्त अधिनियम की धारा-23 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने के निर्देश है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: 31 दिन की ट्रेनिंग के बाद 33 युवाओं को मिला रोजगार का नया रास्ता

2-उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारिणी में 20 दिनों की अभिवृद्धि करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि 10 जून के स्थान पर 30 जून किये जाने का निर्णय लिया गया है। समय सारिणी में उक्तानुसार 20 दिन की अभिवृद्धि किये जाने पर, समय सारिणी की अन्य कार्यवाहियों में भी तद्‌नुसार 20 दिन की वृद्धि की जाती है। इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के उपरांत जो भी कार्यवाहियाँ इस परिधि में आयें, उसके अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही संपादित की जाय।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: यहां शादी की सालगिरह पर योग शिक्षिका ने खुद को लगाई आग
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: धामी सरकार की इस योजना ने बदली महिला की किस्मत, आज गांव में बन गई मिसाल

अतः इस संबंध में उपरोक्तानुसार अपने अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें