उत्तराखंड में कोरोना काल में सरकार से पूरा वेतन लेने वाले सरकारी कर्मचारी वेतन लेने के बावजूद भी फीस न देने के मामले पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग में दर्ज की गई शिकायत के बाद यह निर्देश दिए गए हैं देहरादून के समाजसेवी नरेश कुमार ने आयोग में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि पिछले साल मार्च से लॉक डाउन के बाद से अब तक सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों ने सरकार से पूरा वेतन लेने के बावजूद अपने बच्चों की फीस नहीं दी है।
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वहीं दूसरी तरफ 10वीं और 12वीं के बाद अब छठी से ग्यारहवीं तक कक्षा के छात्रों को भी स्कूल की पूरी फीस अदा करनी होगी दरअसल 8 फरवरी 2021 के बाद से जो भी स्कूल जिस तारीख से खुला होगा उसी तारीख से वह ट्यूशन फीस के साथ बा की फीस लिए जाने का भी हकदार होगा इस मामले में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जल्द इसका आदेश भी जारी होगा हालांकि यह मामला अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है।
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