देहरादून- उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर राज्य में कोरोनावायरस के लगातार होते संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए अनुबंध पर चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की सेवाएं लेने के संबंध में सचिव अमित नेगी ने महानिदेशक स्वास्थ्य को आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत तत्काल राज्य हित व जनहित में जिलाधिकारियों व प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड को राज्य सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, भारत सरकार ,आर्मी मेडिकल कोर, पैरामिलिट्री, मेडिकल सेवाएं व पंजीकृत निजी चिकित्सकों की अनुबंध पर सेवाएं 28 फरवरी 2022 अथवा कोविड-19 रहने तक जो भी पहले हो, तक रहेगी। ऐसे चिकित्सकों को एनएचएम द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय देय होगा। ऐसे चिकित्सक की आयु 70 वर्ष से कम हो और जो शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो की सेवाएं ली जा सकेंगी। इसके लिए पृथक से पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा मेडिकल इंटर्न्स एमबीबीएस अंतिम वर्ष छात्रों को भी कोविड-19 में सेवाओं के लिए लिया जाएगा। तथा इस अवधि में मेडिकल इंट्रेंस को एनएचएम द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय देय होगा। तथा एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को एनएचएम द्वारा निर्धारित मानदेय का आधा देय होगा। वर्तमान में अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत बीडीएस पासआउट दंत चिकित्सकों को भी आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 में लिया जाएगा तथा एनएचएम द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय दिया जाएगा।



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