देहरादून : स्कूल बस और वैन के किराये को लेकर परिवहन विभाग ने स्थिति साफ कर दी है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय की गई दरें अधिकतम हैं यानी इससे ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकता। अगर किसी स्कूल में पहले से कम किराया लिया जा रहा है और अभिभावकों व प्रबंधन की सहमति है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

जानकारी के अनुसार हाल ही में विभाग ने स्कूल बसों और वैन के लिए अधिकतम किराया तय किया है। बसों के लिए 1 से 10 किलोमीटर तक 2200 रुपये और वैन के लिए 1 से 5 किलोमीटर तक 2100 रुपये अधिकतम निर्धारित किए गए हैं।
विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूल प्रबंधन को बसों के रूट, स्टॉपेज और दूरी के अनुसार किराया स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। वहीं वैन संचालकों को भी तय दर से अधिक शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं।
चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी अभिभावकों और छात्रों को दी गई रसीद की भी जांच करेंगे….ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। |
इस फैसले से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है और मनमानी वसूली पर रोक लगेगी।


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