अल्मोड़ा : 15 मई तक बंद रहेगा NH 109, पहाड़ जाने वाले ध्यान दे

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अल्मोड़ा : अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत के पत्र संख्या 706/3सी० दिनांक 29/04/2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 विस्तार (नया-109) के किमी0-56 क्वारब पुल के पास हिल साइड की ओर लगभग 200 मी० लम्बाई में भू-स्खलन जोन (Land Slide Zone) बन जाने लगातार मलवा एवं बोल्डर गिरने के कारण सुलभ एवं सुरक्षित यातायात के दृष्टिगत पोकलेन, जे०सी०बी० मशीन तथा टिप्पर लगाते हुए क्षतिग्रस्त भाग में पहाडी की ओर हिल कटिंग का कार्य कराया जा रहा है। उक्त मार्ग में कटिंग करने के उपरान्त सोलिंग आदि कार्य करते हुये मार्ग को यातयात हेतु लगातार सुलभ बनाया जाता रहा है। वर्तमान में सड़क पर पहाडी से पत्थर / मलवा आदि गिरना कुछ-कुछ समयान्तराल पर जारी होने के कारण मोटर मार्ग को रात्रि समय यातयात हेतु असुरक्षित है।

अतः अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी-56 मे हो रहे लगातार भू-स्खलन /सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों के सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01 मई 2025 से दिनांक 15 मई 2025 करी रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक उक्त मार्ग को हल्के एवं भारी वाहनों के संचालन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।

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क्र.सं.

1

विवरण

अल्मोडा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109

समय

रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक

वैकल्पिक मार्ग

  1. अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-13)
  2. खैरना-रानीखेत मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-14)

1- उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। आदेशों की अवलेहना की गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी / थाना प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

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2- एम्बुलेंस / क्रेन एवं अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात की अपरिहार्यता हो तो क्षेत्र के सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / पुलिस क्षेत्राधिकारी / जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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