दूल्हे को अपनी शादी में खुलेआम फायरिंग करना पड़ा भारी, इंप्रेशन के चक्कर में दर्ज हुआ मुकदमा
हरिद्वार में दूल्हे को शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना भारी पड़ गया. पुलिस ने दूल्हे पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.

हरिद्वार: अपने ही शादी समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से खुलेआम फायरिंग कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना दूल्हे को भारी पड़ गया. एक के बाद एक फायरिंग कर दूल्हे ने पत्नी और रिश्तेदारों के सामने रौब तो जमा लिया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा अलग से दर्ज हो गया. कनखल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की तो फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार निवासी टांडा मेहतौली, सुल्तानपुर, थाना लक्सर के रूप में हुई. पुलिस ने मामले में योगेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक वाटिका फार्म में आयोजित शादी की पार्टी के दौरान एक दूल्हा पिस्टल से फायर करता दिखाई दे रहा था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और इसकी जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि बीती 26 जुलाई को लक्सर रोड पर स्थित एक वाटिका फार्म में योगेश कुमार की शादी की पार्टी आयोजित की गई थी. आरोप है कि पार्टी के दौरान योगेश कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति के फायरिंग की.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया था. जांच के दौरान वीडियो में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई. उसके द्वारा शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई है. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.
-देवेंद्र सिंह रावत,कनखल थाना प्रभारी
पुलिस ने फायरिंग को नियमों का उल्लंघन मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की है. बता दें कि शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में लाइसेंसी हथियारों को बाहर निकालना और फायरिंग की अनुमति नहीं होती है. इसके बावजूद कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने और अपना रुतबा दिखाने के चक्कर में हथियारों से फायरिंग करते हैं. यहां दूल्हे ने हतोत्साहित होकर एक के बाद एक फायर कर डाले. गनीमत रही कि गोली आसमान की ओर चलाई गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. वीडियो वायरल हुआ तो, पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करनी पड़ी. पुलिस ने आरोपी पर धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.


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