हल्द्वानी : (बड़ी खबर) बजट पर अधिवक्ताओं व CA की राय

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हल्द्वानी : केंद्र सरकार ने इस साल का आम बजट पेश कर दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस बजट को देखकर हल्द्वानी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की विभिन्न प्रकार की राय है वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक सिंह बिष्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित कांडपाल ने बताया कि वित्त मंत्री ने इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान किया है कि अब 12 लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.

12 लाख की कमाई पर- 0%
12 से 16 लाख की कमाई पर- 15 %
16 से 20 लाख की कमाई पर- 20%
20 से 24 लाख तक की कमाई पर- 25 %
24 से ज्यादा की कमाई पर – 30 %

इसके अलावा TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई TDS की सीमा 6 लाख कर दी गई है. टीडीएस की देनदारी को कम किया जाएगा.

दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत

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वित्त मंत्री – दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है.वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है.किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।

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