मां पूर्णागिरि की यात्रा 2020

उत्तराखंड- पूर्णागिरि मेले को लेकर SOP जारी, इन बातों का रखना होगा ध्यान

खबर शेयर करें -

उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर में स्थित विश्व विख्यात मां पूर्णागिरि देवी के मंदिर में 30 मार्च से पूर्णागिरि मेला शुरू हो रहा है लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा मेले में भीड़ को लेकर एस ओ पी जारी कर दी गई है जिला प्रशासन ने तय किया है की पूर्णागिरि मेले के दौरान एक दिन में अधिकतम दस हजार श्रद्धालु ही मां पूर्णागिरी के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं को मेले में आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना होगा।

प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन

01- संपूर्ण मेले के दौरान भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अल्कोहल युक्त सैनिटाइज का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून -(बड़ी खबर) पड़ेगी भीषण गर्मी, हीट वेव को लेकर एहतियात बरतने की सलाह

02- धर्मशालाओ/ आश्रम/ होटल जहां पर यात्री /श्रद्धालु रात्रि मे विश्राम करते हैं तो संबंधित प्रबंधन द्वारा उन सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जायेगी। यदि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण मिलते हैं तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल- 112, 05965230607, 9411112984/ रूम आपदा कंट्रोल रूम- 05965230819/ मेला कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे।

03-श्री मां पूर्णागिरि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को निर्देशित किया जाता है कि वन क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट तथा किसी भी प्रकार का भोजन इत्यादि ना बनाएं जिससे कि वनाग्नि की कोई घटना घटित हो।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून -(बड़ी खबर) प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा अपडेट

04-मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मेले में आने से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वे https://mvcdeveloper.uttaraonline.in/purnagiri पर सीधे क्लिक कर सकते हैं या जिला प्रशासन चंपावत की वेबसाइट https://champawat.nic.in पर क्लिक करने के उपरांत Apply for E pass purnagiri पर क्लिक कर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

05-मेला अवधि के दौरान प्रतिदिन 10,000 (दस हजार) श्रद्धालुओं को ही श्री मां पूर्णागिरी के दर्शन की अनुमति होगी इसके उपरांत पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना संभव नहीं होगा।

06- मेले के दौरान जिन श्रद्धालुओं द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध Epidemic Diseases act 1897 व Covid Regulations-2020 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया के नाम पर लगी मुहर

यह भी पढ़े 👉उत्तराखंड- पैसे देकर महिला को ले गया होटल, फिर ऐसे उतार दिया मौत के घाट

यह भी पढ़े 👉उत्तराखंड-(दुःखद) यहां पहाड़ में घास काटने गई महिला की पेड़ से गिरकर हुई मौत, घर मे मचा कोहराम

यह भी पढ़े 👉उत्तराखंड- इस जिले के DM से उठाया यह सराहनीय कदम, ऐसे मिलेगा लोगो को लाभ

यह भी पढ़े 👉देहरादून- बच्चों की फीस न देने वाले इन अभिभावकों पर होगी कार्रवाई

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments