राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1689 / रा०नि०आ०-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 एवं इस कार्यालय की अधिसूचना की सूचना 233/ ना०नि० / सा०निर्वा०-2024 (अधिसूचना) दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के क्रम में जनपद में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन- 2024-25 के चुनाव सम्पादित किये जाने हैं।
अतः समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों/ कार्यालयाध्यक्षों को आदेशित किया जाता है कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की समाप्ति तक पूर्व स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त माने जायेंगे। सभी अधिकारी / कर्मचारियों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक दिवस (अवकाश सम्मिलित) में अपने-अपने मुख्यालय में बने रहेंगे। यदि किसी परिस्थिति में अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ा जाना अपरिहार्य होगा तो इसकी पूर्व अनुमति अधोहस्ताक्षरी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।


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