देहरादून- अगर आप बाइक से सफर करते हैं तो यह खबर आप से जुड़ी है अब परिवहन मंत्रालय में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को और कड़ा कर दिया। नए नियम के हिसाब से अब 4 साल से ऊपर का बच्चा भी बाइक में सवारी गिना जाएगा इसलिए अब आप को इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है।
परिवहन मंत्रालय और परिवहन विभाग द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट में दुपहिया वाहन में सवार पर अब आप अपनी पत्नी और 4 साल से ऊपर के बच्चे को लेकर जाएंगे तो आपका चालान कर सकता है क्योंकि 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी सवारी बिना जाएगा।
इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ₹1000 का चालान कर सकता है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ए के तहत दुपहिया वाहन में सवारी के रूप से 4 साल के ऊपर के बच्चे को हेलमेट लगाना भी अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर आपकी जेब ढीली होगी।
इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 188 के तहत कार का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को न दिखा पाने की स्थिति में 5000 के जुर्माने और 3 महीने की जेल हो सकती है जाहिर सी बात है कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इन नियमों को बड़ा किया है।
सहूलियत के लिए परिवहन विभाग में डिजिटल डॉक्यूमेंट की सुविधा दी है चेकिंग के दौरान आप अपना डीएल व अन्य कागज एमपरिवहन या डीजी लॉकर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं साथ ही चालान होने की पूरी जानकारी भी अब होटल में लूट की जाएगी और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। परिवहन विभाग उत्तराखंड के मुताबिक यह नियम लागू कर दिए गए है।

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जो नियम को समर्थन में है वो अपने 5 साल के बच्चे को बिना सहारे के बैठा के देखें। 4 साल के बच्चे को बैठा के लेजाने पर यदि उसे सहारे के लिये कोई ना हो तो बच्चे को होने वाले नुक्सान का जिम्मेदार कौन होगा। 4 तो छोड़ो 10 साल के बच्चे के अकेले बैठने पर डर है।
Public safety ke naam pe wasuli hai or kuch nahi