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उत्तराखंड: बाप को घर से निकाला, पैसा भी नहीं दिया — फिर प्रशासन ने दिखाई सख्ती, अब बेटे से वसूले जाएंगे 1.50 लाख

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देहरादून: देहरादून में जिला प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण मामले में सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेशों की अवहेलना करने वाले पुत्र के खिलाफ 1.50 लाख रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने के निर्देश दिए हैं।

जनदर्शन में पहुंचा मामला

जनदर्शन कार्यक्रम में 68 वर्षीय अशोक धवन ने शिकायत की कि उनके पुत्र द्वारा मारपीट, गाली-गलौच और उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है और एसडीएम कोर्ट के भरण-पोषण आदेशों के बावजूद उन्हें धनराशि नहीं दी जा रही।

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पहले भी हो चुके थे आदेश

बताया गया कि 23 सितंबर 2023 को एसडीएम, देहरादून ने पुत्र को प्रति माह 4,000 रुपये भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। बाद में 5 जुलाई 2025 को यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। साथ ही बुजुर्ग को संपत्ति से न हटाने और उनके साथ दुर्व्यवहार न करने के निर्देश भी दिए गए थे। शिकायत के अनुसार इन आदेशों के बावजूद न तो भुगतान किया गया और न ही उत्पीड़न रुका।

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डीएम के निर्देश पर वसूली की कार्रवाई

जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए बकाया धनराशि की वसूली के लिए 1.50 लाख रुपये की आरसी जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी और न्यायालयीय आदेशों की अवमानना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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प्रशासन ने बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।

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