देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कथित नकल माफिया गिरोह के सरगना हाकम सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति आलोक महरा की कोर्ट ने बुधवार को हाकम सिंह की जमानत अर्जी मंजूर की। उनके सहयोगी पंकज गौड़ की जमानत पहले ही 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की कोर्ट में मंजूर हो चुकी थी।
कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने बताया कि हाकम सिंह के खिलाफ नकल कराने के कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। पुलिस ने उन्हें पहले के रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार किया था।
राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया और कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और यह पेपर लीक करने का गंभीर मामला है। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाकम सिंह को जमानत दे दी।
मामले के अनुसार 20 सितंबर 2025 को देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर हाकम सिंह और पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने का झांसा देकर 12 से 15 लाख रुपये तक की मांग की थी।

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