धामी कैबिनेट के फैसले से किसे कितना फायदा? 10 बड़े फैसले एक क्लिक में पढ़िए….

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देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की 11 सितंबर 2026 को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। बैठक में बिजली नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखने, जेल विभाग के सेवा नियमों में बदलाव, सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने, मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने और खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

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  1. बिजली नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह कदम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के तहत लिया गया है।

  1. आयोग का वार्षिक लेखा विवरण भी विधानसभा में आएगा

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को भी आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के तहत की जाएगी।

  1. जेल विभाग के सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी
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उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की समूह ‘क’ और ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नए पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा।

  1. सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फीस की दरों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। फीस बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर रखा गया था।

  1. विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू करने का रास्ता साफ हुआ है।

इस बदलाव का उद्देश्य वजन और माप से जुड़े लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नियामकीय प्रक्रिया को सरल बनाने से जुड़े सुधारों के तहत किया जा रहा है।

  1. MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये होगा
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उत्तराखंड के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS इंटर्न को अब अधिक स्टाइपेंड मिलेगा। कैबिनेट ने MBBS इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 17,000 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राज्य में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जहां MBBS और PG पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

  1. व्यायाम शिक्षकों के 33 नए पद सृजित होंगे

माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों को लेवल-6 में बनाया जाएगा। इसके लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित किए जाएंगे।

इन पदों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।

  1. खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ
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खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने का प्रावधान है। कैबिनेट ने खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के तहत कुल 243 पदों पर नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

  1. मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़ी भूमि को लेकर फैसला

देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण से जुड़े भूमि मामले में भी कैबिनेट ने फैसला लिया है।

मसूरी में गढ़वाल सभा को पहले लीज पर दी गई 972 वर्ग मीटर भूमि के बराबर भूमि गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए खरीदी गई भूमि में से लीज पर देने की अनुमति दी गई है।

  1. हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित होगी

कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के अस्पताल के निर्माण के लिए हरिद्वार में चिन्हित 15 एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है। यह भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल निर्माण के लिए दी जाएगी।

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