देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार यह आदेश लोकहित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में लागू) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी किया गया है। इसके तहत आदेश के जारी होने की तारीख से छह महीने तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध रहेगा।
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सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राज्य के सामान्य प्रशासन और जनता की सुविधाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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