उत्तराखंड सरकार ने राज्य सेवाओं में छह महीने की हड़ताल पर लगाई रोक

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून : 3400 करोड़ का हुआ फ्री इलाज

अधिसूचना के अनुसार यह आदेश लोकहित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में लागू) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी किया गया है। इसके तहत आदेश के जारी होने की तारीख से छह महीने तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल करना निषिद्ध रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी से डीआरएम मुरादाबाद ने की रेल परियोजनाओं पर चर्चा
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : यहां भालू ने महिला पर किया हमला

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राज्य के सामान्य प्रशासन और जनता की सुविधाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें