उत्तराखंड- पेंशन धारियों के लिए अच्छी खबर, मिली यह बड़ी राहत

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

देहरादून- उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन धारियों को निश्चित समय के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन धारकों को नए नियम के मुताबिक किसी भी समय साल भर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए उस प्रमाण पत्र की वैधता होगी।

यह भी पढ़ें 👉  रामनगर में राकेश नैनवाल के नेतृत्व में शिवप्रकाश के जन्मदिन पर हुए सेवा कार्य
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : प्लॉट पर बुलाकर व्यक्ति को पीटा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इस बात की जानकारी ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है जिसमें कहा है कि ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के तहत पेंशन उपभोक्ता को अब जन्म प्रमाण पत्र की अवधि से मुक्त किया गया है और यह पत्र कभी भी जमा किया जा सकता है और जमा करने की 1 साल की अवधि तक यह बैध रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: शैमफोर्ड स्कूल में हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता, विजेताओं को किया गया सम्मानित
ADVERTISEMENTSAd Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें