उत्तराखंड: सबूतों की कमी से हल्द्वानी 2022 हत्या केस में चार बरी

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हल्द्वानी: मंडी चौकी क्षेत्र में तीन साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है। हत्या के मामले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।

जानकारी के अनुसार रामपुर रोड स्थित डहरिया निवासी गोविंद गैड़ा ने 6 जुलाई 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि हरीश बृजवासी ने उन्हें और उनके छोटे भाई नीरज को काठगोदाम की तरफ घूमने के बहाने कार में बैठाकर ले गया। इसके बाद मंडी बाइपास स्थित एक खाली प्लाट में ले जाकर नीरज पर हमला किया गया।

गोविंद के अनुसार, कुछ युवकों ने नीरज को लाठी-डंडों से पीटा और आरोपी मौके से फरार हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान नीरज की मौत हो गई। इसके बाद हरीश बृजवासी, मनीष सैनी, ललित मोहन नेगी और नीरज संभल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

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कोर्ट में ट्रायल के दौरान मृतक परिवार के आरोप और गवाहों के बयानों में विरोधाभास, पुरानी रंजिश का प्रमाण न होना, पुलिस जांच में लापरवाही और सीसीटीवी में आरोपी के मौजूद न होने के सबूत सामने आने के कारण सभी आरोपित बरी कर दिए गए।

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बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन मेहरा ने बताया कि पुलिस ने डंडों की बरामदगी दिखाई…लेकिन मेमो तैयार नहीं किया। साथ ही पुलिस रिपोर्ट में आरोपी नीरज संभल का पता और पिता का नाम भी गलत दर्ज था।

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