चम्पावत के युवक की हत्या के चार दोषियों को उम्र कैद
चंपावत। झगड़े के दौरान चम्पावत निवासी युवक की हत्या में मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उनपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चम्पावत के बड़पास निवासी दीपक कुमार ने जनवरी 2019 में कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसके भाई पप्पू कुमार ने धौन चम्पावत की ही एक युवती से प्रेम विवाह किया था। कहा कि 18 दिसंबर 2018 को पप्पू चम्पावत के लिए निकला, पर उसका कोई पता नहीं चला। जनवरी, 19 मेंभाई का शव धौन गांव के पास खाई से मिला। पड़ताल के दौरान पता चला कि 18 दिसंबर को पप्पू रवीश भट्ट के टिप्पर पर सवार हुआ था।
रात करीब नौ बजे धौन में एक होटल पर खाने के लिए रुका। वहां पप्पू का कैलाश भट्ट, नवीन भट्ट निवासी बस्तियागूंठ और रवींद्र भट्ट, नरेश भट्ट निवासी स्वाला से झगड़ा हुआ। दीपक की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, एससी एक्ट में केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी विद्याधर जोशी ने की थी।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून : CM धामी ने संवेदनशील समय में सीधे दिए निर्देश, निहंग रातों रात लौटे
देहरादून में आधी रात हाई अलर्ट: निहंगों की सूचना पर प्रेमनगर बना छावनी, घंटों जाम में फंसे लोग
उत्तराखंड: रात में कहा- ‘मैं जान देने जा रहा हूं’, सुबह नैनी झील में मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव
उत्तराखंड तीन-चार दिन में पहुंच जाएगा मानसून प्रदेशभर में जारी रहेंगी प्री मानसून गतिविधियां
चमोली में पहली ही बारिश बनी आफत, नारायण बगड में भारी मलबा सड़कों और दुकानों में घुसा
देहरादून : इन भर्ती परीक्षा को लेकर आई नई Update
उत्तराखंड: गांव में फैली एक अफवाह और युवक की हो गई पिटाई, पुलिस जांच में खुला सच
मसूरी की सड़कों पर अचानक दिखे इमरान हाशमी, फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ी भीड़
उत्तराखंड के रिसॉर्ट में ऐसा क्या हुआ कि पर्यटक पहुंचे जेल? जानिए पूरा मामला
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) संयुक्त छापेमारी, 7 कोचिंग सील, छात्रों के जिंदगी से कोई समझौता नहीं 
