विद्यालय अवकाश की गलत सूचना प्रेषित करने वाले व्यक्ति पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में
उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश संख्या-7 / आ०प्र० प्रा० (Alert) 2024-25 दिनांक 14 जनवरी, 2025 द्वारा जनपद अन्तर्गत समस्त विद्यालयों/ आगंनबाड़ी केन्द्रो को दिनांक 15 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 तक किसी भी दशा में प्रातः 8:30 बजे से पूर्व संचालित नही किये जाने के आदेश लागू किये गये है।
जबकि उक्त आदेश के अतिरिक्त Whatsapp Group के माध्यम से दिनांक 15 जनवरी, 2025 से 17 जनवरी, 2025 (02 दिन) तक अवकाश घोषित किये जाने का गलत आदेश प्रसारित किया गया है
अतः उक्त गलत आदेश प्रसारित किये जाने व्यक्ति के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय ऊधमसिंह नगर द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्राथमिकी दर्ज करते हुये वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।



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