Dehradun News: चुनाव लड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में भी अब दो से अधिक संतान वाले लोग चुनाव लड़ सकेंगे। यह बात उत्तराखंड के पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने कही। जिसके बाद पिछले बार चुनाव नहीं लड़ पाये और इस बार चुनाव लड़ने वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आयी। सरकार ने इसके लिए कटऑफ डेट तय कर ली है। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान है वे अब पंचायत चुनाव में शिरकत कर सकते हैं।
बता दें कि वर्ष 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायतराज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक संतान वालों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था, लेकिन इसकी कटऑफ डेट तय नहीं की गई थी। इस फैसले के खिलाफ कुछ पंचायत प्रतिनिधि हाईकोर्ट चले गए थे, जहां कोर्ट ने प्रधान में दो संतान वाले प्रावधान को तो समाप्त कर दिया लेकिन क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बनाए रखा।
अब मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अब 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक संतान वाले लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इसका प्रावधान कर लिया गया है। कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव से कराने के लिए कार्रवाई चल रही है।

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