नैनीताल: जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33-क-निर्विवादित उत्तराधिकार के मामलों के निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर सम्बन्धित पटवारी / लेखपाल व कानूनगो द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में चौपाल लगवाकर खतौनी का वाचन कराते हुए विरासत नामांतरण के प्रकरणों को निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से की जा रही है, जिसमें जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 तक तहसील हल्द्वानी में 240, तहसील नैनीताल में 219, तहसील धारी में 131, तहसील श्री कैंची धाम में 92, तहसील कालाढूंगी में 167, तहसील बेतालघाट में 90, तहसील खनस्यू में 32, तहसील रामनगर में 106 तथा तहसील लालकुआं में 43, इस प्रकार कुल 1120 निर्विवाद उत्तराधिकार के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल द्वारा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जनजागरण हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों को सम्बन्धित ग्रामों में आयोजित चौपालों में प्रस्तुत करें ताकि मामलों का त्वरित गति से मौके पर ही निस्तारित किया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा आम जनमानस को अधिक से अधिक संख्या में चौपालों में उपस्थित होकर निर्विवादित मामलों को प्रस्तुत करने की अपील की गयी है।
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