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नैनीताल- महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट नाराज, दिए यह निर्देश

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नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था संबंधी जनहित याचिका में अद्धिकारियों के जवाब से असंतुष्ठ होकर कुम्भ मेले में 50 लाख लोगों के लायक टेंट लगाने को कहा है । खंडपीठ ने सभी जिम्मेदार अद्धिकारियों को 22 फरवरी को दोबारा न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने को कहा है ।

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आज राज्य के स्वास्थ्य सचिव, मेलाधिकारी, जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के सामने उपस्थित हुए। सभी ने न्यायालय को कुम्भ मेले की तैयारियों से अवगत कराया, लेकिन न्यायालय इससे असन्तुष्ट दिखी। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि मेला परिषर में इतने टेंट लगाए जाय कि जिसमे 50 लाख लोग रह सकें और उनकी खाने, कोरोना की जांच करने की उचित व्यवस्था हो सके। इस सम्बन्ध में 22 फरवरी को सभी अधिकारी न्यायालय में दोबारा उपस्थित रहेंगे और जितने भी निर्माण कार्य अधूरे पड़े है उनको पूरा करने की रिपोर्ट देंगे।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई।

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मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकायें दायर की थी। पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटीया गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से सुझाव माँगे थे।

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