हाईकोर्ट शिफ्ट करने के खिलाफ याचिका खारिज
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने और बिना केंद्र सरकार की अनुमति के भूमि आरक्षित करने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद पूर्व में सुरक्षित रखा गया निर्णय सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता इस निर्णय से असहमति पर मामले को सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में चुनौती दे सकते हैं। यह याचिका राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह और अन्य द्वारा दायर की गई थी।
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रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन का दावा था याचिका में
याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा हाईकोर्ट के निर्माण के लिए बेलबाबा मंदिर के पास रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन का प्रस्ताव बनाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 का सीधा उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया कि चिह्नित क्षेत्र हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है और वहां बड़े पैमाने पर पौधरोपण हुआ है।


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