नैनीताल :हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने के खिलाफ लगी याचिका खारिज

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

हाईकोर्ट शिफ्ट करने के खिलाफ याचिका खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने और बिना केंद्र सरकार की अनुमति के भूमि आरक्षित करने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  CM धामी की मांग पर आगे बढ़ी बात, चम्पावत में ECHS पॉलीक्लिनिक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया पत्र
Ad

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद पूर्व में सुरक्षित रखा गया निर्णय सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता इस निर्णय से असहमति पर मामले को सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में चुनौती दे सकते हैं। यह याचिका राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह और अन्य द्वारा दायर की गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) बनभूलपुरा में दो मदरसे सील, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

|

रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन का दावा था याचिका में

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क था कि जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा हाईकोर्ट के निर्माण के लिए बेलबाबा मंदिर के पास रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन का प्रस्ताव बनाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 का सीधा उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया कि चिह्नित क्षेत्र हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है और वहां बड़े पैमाने पर पौधरोपण हुआ है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: (बड़ी खबर) प्राइवेट स्कूलों पर DM का डंडा, 39 लाख रुपए फीस अब तक की वापस

ADVERTISEMENTSAd AdAd Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें