high cort uttarakhand

नैनीताल- हाइकोर्ट ने राज्य के इन दो शीर्ष अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है । न्यायालय ने देहरादून से अतिक्रमण हटाने संबंधी 2018 के अपने आदेशों की अनदेखी करने के मामले में मुख्य सचिव और सचिव लो.नि.वि.को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: धारदार हथियार से हमला, ग्राम प्रधान के भाई की गर्दन बची, कान कटा; 18 लोगों पर केस

केदारनाथ- बाबा केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा शुरू, जानिए किराया

उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी और नगर निगम समेत सचिव लो.नि.वी.और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है । न्यायालय ने वर्ष 2018 में देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे । इसके लिए न्यायालय ने चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है । राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि देहरादून में लगभग 1400 चिन्हित अतिक्रमण मौजूद हैं जो अभी तक हटाए नहीं गए हैं ।अब न्यायालय ने मुख्य सचिव समेत लोक निर्माण विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड वोटर लिस्ट: अगर मिला है नोटिस तो तुरंत करें यह काम, साथ ले जाएं ये दस्तावेज
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: अब गर्भवती महिलाओं के साथ रहने पर मिलेंगे 300 रोज, जानिए किसे मिलेगा फायदा

देहरादून-(बड़ी खबर) प्राइवेट लैब में RT- PCR जांच के सरकार ने रेट किए तय, अब इतने रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट

ADVERTISEMENTSAd Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें