nainital haicort in forset fire

नैनीताल-(बड़ी खबर) जंगलों में लगी आग का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, जानिए क्या दिए निर्देश

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बढ़ती वनाग्नि के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रमुख वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने वनाग्नि को पर्यावरण और इंसानों के लिए बड़ा खतरा माना है। बुधवार सवेरे मामले की सुनवाई होनी तय हुई है ।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) 28 को होगा अब अवकाश

यह भी पढ़े👉नैनीताल- यहां साढ़े तीन सौ मीटर गहरी खाई में गिरी कार, मची चीख पुकार

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने न्यायालय के सामने क्षेत्र के हालातों को रखा, जिसके बाद न्यायालय इन घटनाओं को लेकर गंभीर दिखा । अधिवक्ता मैनाली ने बताया कि न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि हर वर्ष होने वाली इन गतिविधियों के लिए सरकार स्थाई व्यवस्थाएं क्यों लागू नहीं करती है ? बताया कि न्यायालय ने सरकार से इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि कोविड19 के दौर में लोगों को सांस लेने में दिखकत आ रही है और वनाग्नि का धुंआ उनके लिए और भी घातक सिद्ध हो सकता है । खंडपीठ ने पी.सी.सी.एफ.से बुधवार को वर्चुअल मोड के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहने को कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) 90 पदों पर आई सरकारी भर्ती
यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने किये 3 एसडीएम के ट्रांसफर

यह भी पढ़े👉देहरादून- देखिए आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

यह भी पढ़े👉देहरादून-(बड़ी खबर) इस भर्ती परीक्षा की तारीख हुई घोषित

यह भी पढ़े👉देहरादून- (बड़ी खबर) 24 IAS और 4 PCS अधिकारियों के तबादले, देंखे सूची

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें