नैनीताल में पांच अपराधी जिला बदर, छह माह तक प्रवेश पर रोक
नैनीताल । जनपद में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त पांच व्यक्तियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित आरोपियों को छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मुखानी क्षेत्र के तपन दास पुत्र विनोद दास के विरुद्ध आईपीसी के तीन तथा आयुध अधिनियम का एक मुकदमा दर्ज है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर चकलुवा निवासी राकेश कुमार पुत्र सोबन राम पर एनडीपीएस एक्ट के चार मामले दर्ज हैं।
रामनगर थाना क्षेत्र के शिवलालपुर निवासी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, आईपीसी, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं।
इसी क्रम में लालकुआं थाना क्षेत्र के जयपुर बीसा निवासी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह तथा धौला बाजपुर क्षेत्र के विजय कुमार आर्य पुत्र मदनलाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के पांच-पांच मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
पुलिस रिपोर्ट एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने इन सभी को गुंडा घोषित करते हुए जनपद से छह माह के लिए निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनपद में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके।

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