उत्तराखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2016 व तदकम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम की धारा 55 क के साथ उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली – 2025 के अन्तर्गत जिला नैनीताल की निम्नलिखित क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख पदों को उनके सम्मुख अंकित श्रेणी के लिये आरक्षित किया जाता है।


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