नैनीताल। हाईकोर्ट के सख्त रवैये और कड़ी टिप्पणी पर हरकत में आई सरकार ने बागेश्वर के जिला खनन अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया। वहां नए खनन अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है। सरकार ने खड़िया खनन के लिए नई एसओपी भी जारी कर दी है। मामले में सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।
हाईकोर्ट में बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन की वजह से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने खड़िया खनन में अनियमितता को लेकर सख्त रुख अपनाया।
ADVERTISEMENTS


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: द्रौपदी मुर्मू के हाथों पूजा राणा को मिला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार
उत्तराखंड: असम में NDA सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए CM धामी
उत्तराखंड: भाजपा कार्यकर्ता के बेटे की संदिग्ध मौत, घर में फंदे से लटका मिला शव
उत्तराखंड: किन्नरों की बधाई पर लगा ब्रेक, अब इससे ज्यादा रुपये नहीं ले सकेंगे
उत्तराखंड: दो बसों की टक्कर में कार भी चपेट में आई, मची चीख पुकार
उत्तराखंड: लंबित केसों से मिलेगी राहत, 21 अगस्त से शुरू होगा ‘समाधान समारोह’
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) पहले चौकी इंचार्ज को वर्दी उतरवाने की धमकी, अब ऐसे हाल
उत्तराखंड : यहाँ कॉल गर्ल की मांग पर हुई मारपीट
उत्तराखंड: यहां कार ने पांच छात्राओं को टक्कर मारी, एक की मौत 
