हरिद्वार- संज्ञान में आया है कि वर्ष 2017 में जनपद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि कागीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने वो उपराना मी नामामारण नहीं किया जा रहा है। जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 की घोषणा हो जाने के उपरान्त जमींदारी विनास अधिनियम के अध्याय 08 के प्राविधान प्रभावी नहीं रहते जबकि नामन्तरण भू-राजस्व अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रशासनिक आदेश द्वारा रोक लगाया जाना भी प्रकाश में नहीं आया ग है जिसको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
अत जनपद हरिद्वार के समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि जदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 की घोषणा के उपरान्त भी प्रभू के सम्बन्ध में नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे जितने विचाराधीन है, की सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक 15 दिन के उपना ऐसे प्रकरणों की समीक्षा भी की जायेगी।

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