जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि है कि शासन से प्राप्त निर्देशांे के क्रम मे जनपद के सभी शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें पूर्व निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से 1 बजे के बीच ही खुलेंगी। उन्होने स्पष्ट किया कि क्योकि बनभूलपुरा मे वर्तमान मे कर्फ्यू गतिमान है, ऐसे मे बनभूलपुरा में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक ही ढील दी गई है। ऐसे में बनभूलपुरा क्षेत्र के सभी पांचो सेक्टरों मे दुकानें प्रातः 9 बजे से 12 बजे के बीच ही खुलेंगी। उन्होने बताया कि दुकानें खुलने के निर्धारित समय मे अगर आप खरीददारी करने जाते हैं तो या सस्ते गल्ले की दुकान से राशन लेने जाते हैं तो सोशल डिस्टेन्स बनाये रखें, यदि आप विक्रेता है तो भी इस बात का ध्यान रखें।
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उन्होने बताया कि मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बिना मास्क के भी सार्वजनिक स्थानो पर ना जांए। उन्होने कहा कि सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन करने पर तथा मास्क का प्रयोग ना करने पर दैवीय आपदा प्रबन्धन की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि छूट की अवधि में अनावश्यक फोरव्हीलर लेकर बाहर ना आयें तथा टूव्हीलर मे पीछे कोई सवारी ना बिठायें, ऐसा करने पर कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। उन्होने जनपद के सभी उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियो को निर्देश दिये हे कि वे शासन स्तर से जारी आदेशों का अनुपालन सख्ती के साथ करायें, जो नियमों का उल्लंघन करे उन पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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