कार्यालय द्वारा उक्त शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.05.2026 को कार्यालय के निकट सी.एस.सी. केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उन्हें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्राप्त करने एवं निर्धारित शुल्क की सूची/फ्लेक्स को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये।
निरीक्षण के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि कतिपय केन्द्र बिना सक्षम प्राधिकारी की वैध मान्यता/अनुमोदन के ही संचालित हो रहे है, जो कि पूर्णतः अवैध एवं शासनादेशों के प्रतिकूल है। बिना सक्षम प्राधिकारी की वैध मान्यता/अनुमोदन के संचालित हो रहे सी.एस.सी. केन्द्रों का विवरण निम्नवत् हैः-

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