- वाहन स्वामियों / चालकों के सत्यापन के सम्बन्ध में।
हल्द्वानी : उपरोक्त विषयक नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के पत्र संख्या I/ रीडर/2024-25 दिनाँक 02 जनवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निर्धारित समय सीमा के अन्र्तगत सत्यापन न करवाने वाले ऑटो/श्री व्हीलर, ई-रिक्शा वाहन स्वामियों / चालकों के सत्यापन सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी में किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत ई-रिक्शा यूनियन वाहन स्वामी एवं चालकों के सत्यापन हेतु निर्देशित किया जाता है कि दिनाँक 24.02.2025, 25.02.2025, 27.02.2028 एवं 28.02.2025 तक शेष ई-रिक्शा वाहन स्वामी/चालकों के सत्यापन हेतु वाहन के सम्पूर्ण वैध प्रपत्रों एवं मय वाहन सहित प्रस्तुत होने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। ई-रिक्शा सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, उक्त अवधि के पश्चात् ई-रिक्शा सत्यापन नहीं किया जायेगा। उक्त सत्यापन कार्य निम्नवत् सम्पादित किया जायेगाः-
- ई-रिक्शा वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन कार्य पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सम्पादित किया जायेगा।
- सत्यापन हेतु आने वाले वाहनों को सम्भागीय परिवहन कार्यालय के मुख्य गेट से लगती बाहरी दीवार के निकट कतारबद्ध रूप से खड़ा किया जायेगा।
- सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी के कक्ष संख्या 20 से टोकन प्राप्त कर उसी दिवस में सत्यापन कार्य कराया जायेगा। यदि किसी वाहन स्वामी / चालक द्वारा टोकन प्राप्त करने के उपरान्त उसी दिवस सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो उक्त वाहन स्वामी / चालक को अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- प्रतिदिन 250 वाहन स्वामी / चालकों का सत्यापन किया जायेगा।
- वाहन स्वामी एवं चालक पहचान के रूप में न्यूनतम 02 आईडी एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी प्रस्तुत करेंगे।
- परिवहन विभाग से सत्यापन के उपरान्त प्रदत्त परिचय पत्र सम्भागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी के निकटतम थाना/चौकी से पुलिस सत्यापन कराकर कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने पर ही रूट नम्बर का स्टीकर चस्पा किया जायेगा।






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