एतद्द्वारा, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों हेतु अस्थाई / अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी निर्गत आदेश संख्या-28823, दिनांक 27 फरवरी, 2026 को अतिक्रमित करते हुये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत) की धारा-11 की उपधारा-1 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत गठित अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल से प्रो० शिवेन्द्र कुमार कश्यप, प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा अग्रेत्तर आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

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