जनपद में संचालित स्टोन कशर इकाइयों एवम् उनसे संबद्ध खनिज परिवहन वाहनों द्वारा बिना ढके खनिज परिवहन तथा वहानों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के आभाव के कारण धूल प्रदूषण, जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव एवम् सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। जनहित में निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं-
खनिज परिवहन सम्बन्धी निर्देश सभी डंपर /ट्रक रेता, बजरी, रोड़ी आदि खनिज सामग्री को मजबूत तिरपाल से पूर्ण रूप से ढककर ही परिवहन करेंगे। खुला परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
स्टोन कशर परिसर में धूल नियंत्रण परिसर एवम् सम्पर्क मार्गों पर नियमित जल छिड़काव पाहनों हेतु टायर धुलाई व्यवस्था, धूल उत्सर्जन नियंत्रण के प्रभावी उपाय अनिवार्य।
खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में निम्न उपकरण कार्यशील स्थिति में अनिवार्य होंगे: फ्रंट
एवम् रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट/बैक लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर, गानक रेट्रो रिफ्लेक्टिव नम्बर प्लेट। उल्लंघन की स्थिति में चालान, वाहन निरूद्धीकरण एवम् अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
आदेश के प्रमावी अनुपालन हेतु जनपद स्तर पर निम्नानुसार संयुक्त प्रवर्तन टीम गठित की जाती है :-
- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी।
2 जिला खान अधिकारी, नैनीताल।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा नामित क्षेत्राधिकारी।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
➤ टीम के दायित्व :
नियमित संयुक्त चेकिंग अभियान
स्टोन क्रशर परिसरों एवम् परिहवन मार्गों का निरीक्षण।
उल्लंघन पर तत्काल कार्यवाही।
जिला खान अधिकारी, नैनीताल इस आदेश की प्रति समस्त स्टोन क्रशर संचालकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी एवम् जिला खान अधिकारी, नैनीताल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के भीतर प्रथम अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


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