हल्द्वानी :(बड़ी खबर) गड्ढे की वजह से हुई मासूम की मौत मामले में DM रयाल ने तत्काल दिए मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश

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हल्द्वानी : जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुखानी में सड़क के गड्ढे से हुई मासूम की मौत के मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना को गंभीर मांगते हुए मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए है।

जनपद के मुखानी क्षेत्र में नगर के मध्य स्थित निर्माणाधीन सड़क पर कार्यदायी एजेंसी द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों के बिना गड्डा खुला छोड़े जाने तथा उक्त मार्ग पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा यातायात को जारी रखने के आदेश के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों में दिनाँक 05-01-2026 को एक दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक किशोर की मृत्यु हो गई।

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उक्त घटना की गंभीरता, जनहित तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के दृष्टिगत तथ्यों एवम् परिस्थितियों की निभइ स्वतंत्र एवम् विधिसम्मत जाँच कराए जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवम् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत मजिस्ट्रेटी जाँच कराए जाने का निर्णय लिया जाता है।

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अतः श्री विवेक राय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल करे उपर्युक्त घटना की मजिस्ट्रेटी जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जाँच के बिन्दु (Terms of Reference)

  1. निर्माणाधीन सड़क पर कार्यदायी एजेंसी द्वारा अपनाए गए सुरक्षा मानकों/प्रबंधों की स्थिति एवम् उत्तरदायित्व।

2 गड्डा खुला छोड़े जाने के कारण अवधि तथा उसके सम्बन्ध में की गई/न की गई चेतावनियाँ एवम् अवरोधक व्यवस्थाएँ।

  1. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा यातायात जारी रखने के आदेश की परिस्थितियाँ, औचित्य एवम् अनुपालन की स्थिति।
  2. सम्बखित विभागों/अधिकारियों/एजेंसी की भूमिका, लापरवाही अथवा चूक का निर्धारण।
  3. घटना के कारणों का विश्लेषण तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु संस्तुतियाँ।
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जाँच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करें, आवश्यकतानुसार साक्ष्य संकलित करें सम्बन्धि पक्षों के कथन दर्ज करें तथा चौदह (14) दिवस के भीतर अपनी विस्तृत जाँच रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

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